Rajasthan Ration Card eKYC :राजस्थान के राशनकार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग राजस्थान ने ईकेवायसी की डेट एक बार फिर 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है।अब राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारक 30 नवंबर तक ईकेवायसी करवा सकते है। इससे पहले लास्ट डेट 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेशानुसार उचित मूल्य दुकानों पर जाकर खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थी नवबंर तक eKYC करवा सकते है। जिन लाभार्थियों ने eKYC नहीं करवाई है उनको दिसंबर से राशन का लाभ नहीं मिलेगा और खाद्य सुरक्षा सूची से नाम भी हटा दिया जाएगा।इधर, सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि 30 नवम्बर तक योजना से जुड़े परिवार के सभी सदस्यों का eKYC करवाना अनिवार्य है।
ईकेवायी के साथ आधार सिडिंग भी जरूरी
- गेंहू ले रहे उपभोक्ताओं के लिए eKYC के लिए पॉस मशीनों में न्यू वर्जन अपडेट किया गया है, वे बायोमेट्रिक व आइरिश स्केनर के माध्यम से eKYC करवा सकते है। ई-मित्र पर eKYC किये जाने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।
- खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिन उपभोक्ताओं को अपने राशन कार्ड में आधार सिडिंग करवानी है, वे उपभोक्ता सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में जाकर आधार सिंडिंग करवा सकते है, आधार सिंडिंग की सुविधा जिला रसद कार्यालय में भी उपलब्ध है।
- eKYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए राशन कार्ड धारकों को अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाना होगा और आधार कार्ड की एक प्रति जमा करनी होगी। जिन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं हैं, उनकी eKYC आईरिस स्कैनिंग के जरिए की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में भी ईकेवायसी और नवीनीकरण की डेट बढ़ी
- छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु समय सीमा में वृद्धि करते हुए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 तय की गई है।
- राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का eKYC होना अनिवार्य है। राशनकार्डधारी सदस्यों के eKYC का कार्य शासकीय उचित मूल्य दुकान में ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जा रहा है जिसके लिए सदस्यों को अपने राशन कार्ड एवं आधार कार्ड साथ किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान में उपस्थित होकर eKYC कराया जा सकता है।अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।