सवर्णों को 10% आरक्षण पर SC का फिलहाल रोक से इंकार, केंद्र सरकार को नोटिस

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने केंद्र सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है| 

इस महीने के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में यूथ फॉर इक्वलिटी नामक एनजीओ ने एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी, जिसमें सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को चुनौती दी गई थी| याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने बिना आंकड़े जुटाए 10 फीसद आरक्षण देने पर मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है| हालाँकि कोर्ट ने फिलहाल 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है| पीठ ने कहा, हम मामले की जांच कर रहे हैं और इसलिए नोटिस जारी कर रहे हैं जिनका चार सप्ताह में जवाब दिया जाए।  पीठ ने आरक्षण संबंधी केंद्र के इस फैसले के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई।  


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