Teacher Recruitment:69000 शिक्षक भर्ती मामला, हाई कोर्ट ने चयन सूची की रद्द, सरकार को दोबारा रिव्यू करने का आदेश, 3 महीने का दिया समय

Pooja Khodani
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UP Teacher Recruitment 2023 : उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती मामले में नया अपडेट सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चयन सूची को रद्द कर दिया है और राज्य सरकार को दोबारा रिव्यू करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 को जारी हुई चयन सूची को भी खारिज कर दिया। लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस ओपी शुक्ला ने ये ऑर्डर दिया है।इस चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था।न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने 117 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह फैसला सुनाया।

चयन सूची पर फिर विचार करें सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, लखनऊ हाई कोर्ट ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की मौजूदा लिस्ट को गलत माना है। इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को जून 2020 की सूची पर फिर से विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (ATRI)-2019 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोटा तय करने में  कई अवैध काम किए गए हैं।न्यायमूर्ति शुक्ला ने कहा कि एटीआरई 2019 में शामिल होने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के प्राप्तांकों और विवरण में कोई स्पष्टता नहीं थी, राज्य के अधिकारियों की ओर से इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)