Teachers Recruitment, Teachers 7th Phase niyamavali : शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी दी गई है। इस नियमावली को मंजूरी दिए जाने के साथ ही 3 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके तहत अब जो भी नियुक्ति राज्य सरकार शिक्षकों के लिए करेगी, वह सब राज्य कर्मचारी होंगे यानी राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में उन्हें मान्यता दी जाएगी। यह प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
बिहार सरकार की कैबिनेट द्वारा नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट सचिव सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षक बहाली की नई नियमावली पर मुहर लगी है। इस नियमावली को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नाम से जाना जाएगा।
नियोजित शिक्षक होंगे नियमित शिक्षक
वही कैबिनेट सचिव ने कहा कि अब शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। आकर्षक वेतन के साथ सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। फिर वह भी नियमित शिक्षक के रूप में चुने जाएंगे। 2.15 लाख के आसपास शिक्षक की भर्ती होगी और इससे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों में भी हजारों की संख्या में शिक्षकों की भर्ती की जानी है।
कैबिनेट सचिव ने कहा कि इससे पहले राज्य में पंचायत शिक्षक, पंचायत समिति शिक्षक, जिला परिषद के शिक्षक और नगर निकाय के स्थानीय निकाय के शिक्षक हुआ करते थे। वहीं जो भी नई नियुक्ति होगी, वह राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार नियुक्ति के लिए आयोग के माध्यम से परीक्षा लेगी। एक आयोग जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, उसके द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
सवा दो लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती
सवा दो लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। जिसमें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तीसरी और चौथी श्रेणी के लिए 40 से 50 हजार बहाली की जा सकती है। इसके अलावा सभी विषयों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियोजन इकाई को भी समाप्त कर दिया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से की जाएगी। जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगाद्वारा साथ ही जिला और प्रखंड स्तर पर नियोजन इकाई का कोई प्रावधान नहीं रहा है। नई नियमावली में तीन परीक्षाओं का प्रावधान किया गया है। तीनों परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक पूर्ण रूप से राजपत्रित कर्मचारी के कार्य में शामिल होंगे।
हुए कई संशोधन
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दिए जाने के साथ ही इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों और नगर निकाय से वापस ले लिया गया है। नई नियमावली में शिक्षकों के तबादले का भी प्रावधान किया गया है
वहीं महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के अलावा पुरानी नियुक्ति नियमावली के मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर और प्रशिक्षण से प्राप्त अंको के प्रतिशत और पात्रता परीक्षा के प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर ही तय किए जाएंगे। नई नियमावली में यह व्यवस्था रहेगी। मेघा सूची बनाने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित
नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही अब शिक्षक भी राज्य कर्मचारियों में शामिल किए जाएंगे। इससे बिहार राज्य के लाखों शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही उनके नियम में कई तरह के संशोधन भी देखने को मिलेंगे।