- एक देश - एक चुनाव से जुड़े दो बिल पेश किए जाएंगे
- केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को इन दोनों बिलों को मंजूरी दी
- आज दोपहर 12:00 बजे संसद में यह बिल पेश किया जाएगा
- 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर स्टडी की गई है
- रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई थी एक कमेटी
आज संसद के शीतकालीन सत्र का 17वा दिन है। वही आज लोकसभा में सरकार द्वारा एक देश – एक चुनाव से जुड़े दो बिल पेश किए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को इन दोनों बिलों को मंजूरी दे दी थी। आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा यह बिल संसद में पेश किया जाएगा। यह बिल 129 वां संविधान संशोधन बिल होगा।
इसे लेकर शिवसेना और कांग्रेस द्वारा अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है। वहीं भाजपा द्वारा भी अपने सांसदों को इसे लेकर व्हिप जारी किया गया है। आज दोपहर 12:00 बजे संसद में यह बिल केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई थी एक कमेटी
जानकारी दे दें कि 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश – एक चुनाव पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। वहीं इस कमेटी द्वारा 14 मार्च 2024 को लगभग 191 दिनों में स्टेकहोल्डर और एक्सपर्ट्स से चर्चा करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसकी रिपोर्ट सौंप गई थी। इस बिल के चलते संविधान में संशोधन किया जाएगा और संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही तीन अनुच्छेदों में संशोधन करने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस बिल को लेकर सरकार आम सहमति बनाने का विचार कर रही है। जिसके चलते इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को भेजने की संभावना जताई जा रही है।
7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर स्टडी की गई है
बता दें कि इस बिल को तैयार करने से पहले 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर स्टडी की गई है। इन 7 देशों में बेल्जियम, स्वीडन, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। कमेटी द्वारा इन सभी देशों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया था। जिसका उद्देश्य चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए बेहतर अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं की स्टडी और उन्हें अपनाना था। कमेटी की सिफारिश पर नजर डाली जाए तो इसमें सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की थी। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की सिफारिश भी कमेटी द्वारा रखी गई थी। चुनाव दो फेज में कराने की सिफारिश रखी गई है। जिसमें दूसरे फेज में लोकल बॉडीज यानी नगर निकाय के चुनाव कराए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करने की सिफारिश भी कमेटी द्वारा रखी गई है।