Triple Talaq Bill: राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास, पक्ष में 99 और विपक्ष में पड़े 84 वोट

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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार को राज्यसभा में बड़ी जीत मिली है| तीन तलाक को अपराध बनाने वाले बिल को चर्चा के बाद वोटिंग के जरिए पास कर दिया गया है| 4 घंटे चली बहस के बाद इस मुद्दे पर वोटिंग हुई कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए या नहीं| इस बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े हैं| इस तरह राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास हो गया| लोकसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका है| 

इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है|  वोटिंग का नतीजा यह रहा कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा जाएगा। इससे पहले भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने वॉकआउट कर दिया। पार्टी का कहना है कि वह न तो बिल के समर्थन में वोट करेगी, ना ही विरोध करेगी। वहीं AIADMK ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की वकालत की।  


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