UP Employees News: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है।राज्य सरकार ने चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की है।
इसके तहत अधिकारी और कर्मचारी जो 31 अगस्त, 2024 तक संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नही करते है, उन्हें अगस्त का वेतन नहीं मिलेगा।बताते चलते कि संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले से ही प्रमोशन न देने की व्यवस्था है।
ब्यौरा नहीं दिया तो नहीं मिलेगी अगस्त की SALARY
- दरअसल, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष को शासनादेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि चल अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर 31 अगस्त तक दर्ज करने वाले कार्मिकों को ही अगस्त माह का वेतन दिया जाए। इसमें आईएएस, पीसीएस, अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सभी शामिल हैं।
- जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2023 के सापेक्ष चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न करते हुए वर्ष 2024 के सापेक्ष अपना विवरण दर्ज किया है, उन्हें वर्ष 2023 के सापेक्ष विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं। वर्ष 2024 के सापेक्ष चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 दिसंबर 2024 के बाद दर्ज करना होगा।
- ऐसे कर्मचारियों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं दिया जाता, तब तक एक जनवरी 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में उनके प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
ब्यौरा देने की आखिरी तारीख 31 अगस्त
गौरतलब है कि 2024 के लिए राज्य सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जुलाई तक देने को कहा था, मगर अबतक सिर्फ 26 प्रतिशत ने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है, बाकी ना अबतक डाट अपलोड नहीं किया है। ब्यौरा न देने के कारण उनके प्रमोशन को भी रोक दिया गया है, ऐसे कर्मचारियों ने कार्मिक विभाग को प्रत्यावेदन दिया है।इसी के चलते अब अंतिम तारीख 31 अगस्त, 2024 तक की है।अगर इस तय तारीख तक भी ब्यौरा नही दिया तो अगस्त का वेतन नहीं मिलेगा।