High Court : पति के पहले से दो बच्चे हों तो महिला को तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलेगी मैटरनिटी लीव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। अगर आपके दो बच्चे हैं तो आपको तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश (maternity leave) नहीं मिलेगा, भले ही दोनों बच्चे पति की पहली पत्नी से क्यों न हो। ये फैसला हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

ये भी देखिये – MPPSC: परीक्षा पर नहीं पड़ेगा लॉकडाउन का कोई असर, 21 मार्च को ही होंगे पेपर


About Author
श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।