नई दिल्ली , डेस्क रिपोर्ट । 14 फरवरी को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने ई-कॉमर्स प्रमुख अमेज़ॅन की इंटरॉयर याचिका पर सुनवाई होगी । जिसमें फेयर ट्रेड रेगुलेटर सीसीआई द्वारा सस्पेंडेड आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसने फ्यूचर कूपन के साथ अपने सौदे के लिए दो साल पुरानी प्राइवेट लिमिटेड ( एफसीपीएल )के साथ ट्रेड की मंजूरी को सस्पेंड कर दिया था। सोमवार को तीन सदस्यों के बेंच एक अंतरिम आदेश पारित करने के लिए 14 फरवरी को अमेज़ॅन की याचिका की सुनवाई करेगा और पिछले साल दिसंबर में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ( competition commission of India ) द्वारा पारित आदेश को लागू करने पर फिलहाल रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं । इस मामले का फैसला जब तक नहीं हो जाता , नए नियम लागू नहीं होंगे । बता दें कि एनसीएलएटी के बेंच का कहना है कि “रजिस्ट्री को सुनवाई के लिए 14 फरवरी को करने के निर्देश दिए गए है।”
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दरअसल , अक्टूबर 2020 में फ्यूचर ग्रुप को सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) में इंटरफेयर के लिए घसीटने के बाद अमेज़न और फ्यूचर के बीच कानूनी कहासुनी हुई , फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) ने प्रवेश करके अपने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया था । कुछ समय पहले , एफआरएल ने सीसीएल द्वारा सस्पैंड किए गए आदेश के आधार पर इंटरफेयर पर कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एसआईएसी से संपर्क किया था , लेकिन एसआईएसी ने याचिका को रद्द कर दिया था।
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कार्यवाही के समय अमेज़ॅन की ओर से गोपाल सुब्रमण्यम ने अपील की सुनवाई तक सीसीआई( CCI) के तरफ से पारित आदेश पर रोक लगाने की अपील की है । उनके मुताबिक सीसीआई ( CCI) द्वारा अपने आदेश का पालन करने के लिए दी गई 60 दिनों का समय खत्म हो रहा है । तो वहीं इस बात का विरोध करते हुए फ्यूचर ग्रुप फर्म की ओर से पेश हुए हरीश साल्वे ने कहा कि मामला आज केवल निर्देशों के लिए तय किया गया है। साल्वे के मुताबिक एक तारीख तय करें कर के इस पर बहस करना सही होगा । उनका कहना है की आज मामला केवल तारीख तय करने के लिए शुरू किया गया है । इस दौरान सीसीआई ( CCI ) के वकील ने मामले की दिन-प्रतिदिन की अंतिम सुनवाई शुरू करने का सुझाव दिया । इस पर plea justice ने कहा कि मामले की इंटरिम अर्जी पर सुनवाई 14 फरवरी को ही होगी और मामले की सुनवाई बाद में तय करेगी।