नई दिल्ली डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार के सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS-VI गाड़ियों (BS-VI vehicle)के लिए नए टेस्टिंग और एमिशन नियमों (New testing and emission norms for BS-VI vehicles) का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नया नियम हाइड्रोजन से चलने वाले, एथेनॉल से चलने वाले, बायोडीजल से चलने वाले वाहनों पर भी लागू होगा। सरकार ने इसके लिए 30 दिन में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है इस्तेमाल
गौरतलब है कि BS -VI यानि बीएस-6 एमिशन नॉर्म्स भारत में 01 अप्रैल 2020 से लागू हो चुका है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए इसे सरकार द्वारा लिया लागू एक बड़ा तकनीकी कदम माना जा रहा है। दरअसल BS-VI इंजन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए बीएस-6 एमिशन नॉर्म्स को अपेक्षाकृत सख्त माना जा रहा है।
क्या है BS का अर्थ
देश में चलने वाले वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को भारत सरकार नियंत्रित करती है इसके मानक तय करती है इसे ही भारत स्टेज (BS) कहा जाता है। इन मानकों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत निर्धारित किया जाता है।
01 अप्रैल 2023 से लागू होंगे ये नियम
इन टेस्टिंग नियम को लागू करने से पहल सरकार ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के जरिये पेट्रोल पंप और अन्य अधिकृत स्थानों पर फिटनेस टेस्ट जरुरी किया था। अब सरकार नए नियम को 01 अप्रैल 2023 से लागू करेगी। यहाँ विशेष बात ये है कि मध्यम आकर के माल ढुलाई वाहनों या मध्यम यात्री वाहनों एवं हलके वाहनों (ट्रांसपोर्ट) के लिए इसे 01 जून 2024 से लागू किया जायेगा।