MP School: निजी स्कूलों के लिए राज्य शासन का बड़ा फैसला, छात्रों को मिलेगा लाभ

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। निजी स्कूलों (Private schools) को शिक्षा के अधिकार के तहत निशुल्क प्रवेश की फीस प्रतिपूर्ति नहीं होने की वजह से स्कूलों ने गरीब बच्चों के निशुल्क प्रवेश को अधर में लटका दिया था। इसके बाद और राज्य शिक्षा केंद्र (State education center) ने निजी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार के तहत फीस प्रतिपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। वह इस मामले में आयुक्त लोकेश कुमार जाटव (Lokesh kumar jatav) ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है और कहा है कि निशुल्क प्रवेश की फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव का फौरन निराकरण किया जाए।

दरअसल निजी स्कूल में निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश निशुल्क दिया जाता है। वहीं इसकी फीस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य शासन के राज्य शिक्षा केंद्र से भुगतान की जाती है। प्रदेश में निजी स्कूलों के कई ऐसे लंबित मामले हैं। जहां निशुल्क प्रवेश की फीस प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। इसको लेकर निजी स्कूलों ने राज्य शिक्षा केंद्र में अर्जी दी थी। अब इस पर राज्य शिक्षा केंद्र ने निजी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार के तहत निशुल्क प्रवेश की फीस प्रतिपूर्ति शीघ्र करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही शिक्षा केंद्र ने 3 दिन के अंदर प्रस्ताव पर निर्णय करने के लिए कहा है।


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Kashish Trivedi

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