MP School: अगर ऐसा नहीं किया तो अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो पाएंगे छात्र

MP Board

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश स्कूलों (MP School) को लेकर लगातार शिवराज सरकार (Shivraj government) पालकों के हित में फैसले ले रही है। वहीं कोरोना काल (corona period) में निजी स्कूलों (private schools) के शिक्षण शुल्क बढ़ोतरी पर हाईकोर्ट (highcourt) ने रोक लगा दी थी। बावजूद इसके अभिभावक शिक्षण शुल्क भी जमा नहीं कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में अब 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं भी नियमित रूप से संचालित की जाने लगी है। जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग (Madhya Pradesh School Education Department) ने आदेश जारी किया था।

दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिले के कलेक्टर एवं संभागीय संयुक्त संचालक सहित जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया कि निजी स्कूल में पढ़ने वाले सभी कक्षाओं के छात्रों के बकाया शिक्षण शुल्क सत्र के अंत तक पालकों की सुविधा के अनुसार एकमुश्त या किस्तों में लिया जा सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि कक्षा 9वीं से बारहवीं तक के विद्यार्थी के लिए जनवरी से सत्र के अंत तक फीस (fees) ली जा सकेगी।


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Kashish Trivedi

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