ABVP के पूर्व महानगर मंत्री को नही मिली अंतरिम जमानत, दुष्कर्म का है आरोप

जबलपुर,डेस्क रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व छात्र नेता शुभांग गोटियां को दुष्कर्म के मामलें में जबलपुर की अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। गौरतलब है कि रेप के आरोप में शुभांग गोंटिया 21 जून से फरार है। इस मामलें में कोर्ट ने कहा अगर ऐसे लोगो को जमानत दी गई समाज मे गलत संदेश जाएगा। पूरा मामला जबलपुर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महानगर मंत्री राइट टाउन निवासी शुभांग गोटिया का है जिसने एक छात्रा को पहले तो प्रेमजाल में फंसाया और फिर उसकी मांग भरने के बाद उसका दैहिक शोषण करने लगा। शुभांग ने तीन साल तक छात्रा का दैहिक शोषण किया। उसका गर्भपात कराया और किसी से कुछ कहने पर आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। शुभांग के परिजन ने भी छात्रा के परिजन से दुर्व्यवहार किया। शुभांग ने जब पीड़िता से शादी से इनकार किया, तो छात्रा महिला थाने पहुंची और उसने शुंभाग गोंटिया के खिलाफ दुऱाचार का प्रकरण दर्ज करवा दिया। इस पूरे मामलें में जबलपुर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए है,इस मामलें मे अब तक पुलिस शुभांग गोटिया को तलाश नहीं पाई है।

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पुलिस के अनुसार 22 वर्षीय छात्रा शहर के एक कॉलेज में पढ़ती थी। वहां शुभांग का आना-जाना था। वर्ष 2018 में छात्रा और शुभांग में दोस्ती हो गई। शुभांग ने छात्रा से सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से सम्पर्क बनाए रखा और प्रेमजाल में फंसा लिया। शुभांग हमेशा छात्रा से अकेले में मिलने की बात करता। वह छात्रा के घर की दीवार फांदकर उसके घर जाता था। जुलाई 2019 में शुभांग छात्रा के घर पहुंचा। उसने कमरे में छात्रा की मांग भरी और उसे पत्नी बना लिया। उसके बाद छात्रा से शारीरिक सम्बंध बनाए।


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Harpreet Kaur