बैतूल में वकील पिटाई मामले में अदालत ने मंजूर की अग्रिम जमानत याचिका

बैतूल।वाजिद खान

बैतूल में पुलिसकर्मियों द्वारा 23 मार्च 2020 को लल्ली चौक पर दाढ़ी की वजह से मुसलमान समझ कर पीटे गए वकील की शिकायत पर कार्यवाही न करते हुए पुलिस ने उल्टा वकील पर ही मामला दर्ज कर लिया गया था, जिस मामले पर अब अदालत ने वकील की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। पुलिस ने वकील दीपक बुंदेले के खिलाफ 353,294 और 188 के तहत मामला दर्ज किया था, जिसकी अग्रिम जमानत याचिका अधिवक्ता दर्शन बुंदेले के माध्यम से चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार गुप्ता के यहां पेश की गई। न्यायालय ने दीपक बुंदेले को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि 23 मार्च 2020 को दीपक के साथ हुई पुलिसकर्मियों द्वारा की गई मारपीट की घटना की शिकायत के लगभग 100 दिन बाद बैतूल पुलिस ने उन्हें धारा 294,188,और 353 आईपीसी का मामला रजिस्टर्ड कर दिया । पुलिस अधिकारी बीएस पटेल ने अपने कथन में स्वीकार किया था दीपक की दाढ़ी बड़ी होने से मुसलमान समझ कर पीटा गया और पुलिस से पहचानने में गलती हो गई। पुलिस के साम्प्रदायिकरण से आहत होकर उसे रोकने के लिए एक रिट सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एहतेशम हाशमी के माध्यम से जबलपुर उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की है जिसकी अगली सुनवाई 9 जुलाई को होना है।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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