MP उपचुनाव : कमलनाथ और नरेन्द्र सिंह तोमर पर FIR के आदेश, चुनावी सभा पर रोक

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच जारी राजनैतिक सभा और रैलियों पर रोक के लिए हाईकोर्ट (Gwalior High Court) की ग्वालियर खंडपीठ में लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कोविड-19 की गाइडलाइन (Guideline) का उल्लंघन करने के मामले में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Former Chief Minister Kamal Nath) और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Minister Narendra Singh Tomar) के खिलाफ FIR करने का आदेश दिया है।

इसके अलावा कोर्ट ने प्रत्याशियों द्वारा आयोजित की जा रही सभाओं पर भी रोक लगाने के आदेश 9 जिलों के कलेक्टरों को दिये हैं। एडवोकेट आशीष प्रताप सिंह (Advocate Ashish Pratap Singh) की जनहित याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जारी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। याचिकाकर्ता के वकील सुरेश अग्रवाल के मुताबिक हाईकोर्ट ने न्यायालय क्षेत्र में आने वाले ग्वालियर चंबल संभाग (Gwalior Chambal Division) के सभी 8 एवं विदिशा जिले के कलेक्टर को निर्देश दिये हैं कि वे प्रत्याशी को फिजिकल मीटिंग की अनुमति ना दें केवल वर्चुअल मीटिंग (Virtual meeting) की जा सकती है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)