भोपाल| निकाय चुनाव से पहले प्रदेश की कमलनाथ सरकार 40 लाख लोगों के हित में बड़ा फैसला करने जा रही है| शिवराज सरकार के अवैध कॉलोनियों को वैध करने के फैसले को हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जिसके बाद सभी कॉलोनियां फिर से अवैध हो गईं हैं, जिन्हें वैध किया गया था। लेकिन अब प्रदेश की कमलनाथ सरकार अवैध कालोनियों को वैध करने की फिर से तैयारी कर रही है। इससे संबंधित मध्यप्रदेश नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद अवैध कॉलोनी एवं निर्माण नियमितीकरण अधिनियम 2019 का ड्राफ्ट बन गया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद फरवरी में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है।
इससे पहले आंध्रप्रदेश और दिल्ली में इसी फॉर्मूले के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध करने का अधिनियम बनाया गया है। इसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी यही ड्राफ्ट तैयार किया गया है। बीते विधानसभा सत्र में भी नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह द्वारा नियमितीकरण के लिए अधिनियम लाने की घोषणा की थी। नए कानून से सरकार प्रदेश की करीब 5007 अवैध कॉलोनियों को वैध कर पाएगी, जिसका लाभ 40 लाख लोगों को मिलेगा| राजधानी में 350 से अधिक अवैध काॅलोनियों को वैध होने का इंतजार है। मई 2018 में इन काॅलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन हाईकोर्ट की रोक के बाद प्रक्रिया रुक गई। नए अधिनियम में अवैध निर्माण की गाइडलाइन तय हो जाने के बाद स्थानीय निकाय ऐसी कॉलोनियों को नियमित कर सकेंगे। अवैध निर्माण की परिभाषा क्या होगी, यह भी तय हो जाएगा।