ग्वालियर, अतुल सक्सेना। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में महिला अपराधों की रोकथाम के लिये एक और प्रभावी कदम उठाया है। अब परिवहन विभाग (Transport Department)आगे आया है। परिवहन आयुक्त (Transport Commissioner) ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध करने वाले व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया जाए।
परिवहन आयुक्त मुकेश जैन (Transport Commissioner Mukesh Jain) ने एक आदेश जारी करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी क्रियान्वयन समिति PTRI पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के तहत प्रदेश में यदि कोई ड्राइविंग लाइसेंसधारक व्यक्ति महिला के साथ गंभीर अपराध करता है और इसकी सूचना पुलिस या अन्य किसी विभाग से प्राप्त होती है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए।
इसी की साथ परिवहन आयुक्त मुकेश जैन (Transport Commissioner Mukesh Jain) ने निर्देश दिये है कि नया व्यावसायिक लाइसेंस जारी करते समय व्यक्ति का चरित्र सत्यापन पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी से करवाना अनिवार्य होगा उसके बाद ही लाइसेंस जारी किया जाए। गौरतलब है कि अभी तक व्यावसायिक लाइसेंस जारी करते समय पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती थी।