भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश शासन (MP Government) ने कोरोना को देखते हुए शासकीय कार्यालयों (Government Office) में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नया आदेश जारी किया है। 01 जून से प्रभावी होने वाले इस आदेश के तहत मध्यप्रदेश शासन के अति आवश्यक सेवाओं वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष सभी कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएंगे।
मध्यप्रदेश शासन (MP Government) के सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सुनील मड़ावी के हस्ताक्षर से रविवार को जारी आदेश में मंत्रालय, राज्य स्तरीय कार्यालयों एवं प्रदेश में स्थित शासकीय कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से कार्यालयीन कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना को देखते हुए आदेश में कहा गया है कि 01 जून 2021 से अति आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष शार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं।
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आदेश के मुताबिक अति आवश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस , आपसे प्रबंधन, फायर, स्वस्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन ग्रामीण विकास, विद्युत विभाग, सार्वजानिक परिवहन, कोषालय एवं पंजीयन शामिल हैं लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं का निर्धारण कलेक्टर कर सकेंगे। 01 जून 2021 से प्रभावी ये आदेश 15 जून 2021 तक प्रभावी रहेगा।
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