भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में रोजगार (employment) की संभावनाओं को एक महत्वपूर्ण आयाम देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने आज पथ विक्रेताओं को बड़ी सौगात दी। दरअसल सीएम शिवराज ने 40000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को रोजगार के लिए 10000 का ब्याज मुक्त ऋण वितरित (Loan disbursement for employment) किया। इस दौरान सीएम शिवराज (cm shivraj) हितग्राहियों से चर्चा भी कर रहे थे।
दरअसल राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आज दोपहर 12:00 बजे ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, कोई बेरोजगार ना रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल को वोकल बनाओ। गरीब को सहारा देना जरूरी। जो काम छोटी दुकानों पर हो सकता है उसमें बड़े उद्योगपति ना रहें, और स्वरोजगार की योजना बनाना है अभी। समूहों को और ताकतवर बनाना है। बता दें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण योजना के तहत चौथी बार हितग्राहियों को ऋण वितरित कर रहे हैं।
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सीएम शिवराज ने कहा जितने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर पथ विक्रेता हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके उन्हें पहचान पत्र देना है। रजिस्ट्रेशन के बाद ये प्रक्रिया जारी है। इन्हें ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू करना है, ताकि उन्हें व्यापार बढ़ाने की बारीकियां सिखाई जा सकें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी कोशिश है कोई गरीब कच्चे मकान में ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाएं। हर गांव में पाइप लाइन डालकर टोंटी वाला नल देंगे। इस साल लगभग हम 26 लाख घरों में नल कनेक्शन देंगे
अगरोद देवास निवासी पिंकी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संवाद करते हुए बताया कि योजना की जानकारी आजीविका समूह से मिली।ऑनलाइन आवेदन के बाद कोई परेशानी नहीं हुई।10 हजार से मैंने मशीन खरीदी।आजीविका सिलाई सेंटर में सिलाई कर रही हूं। महीने में 7-8 हजार आमदानी हो जाती है। वहीं बांदकपुर दमोह निवासी रामचरण रैकवार मुख्यमंत्री शिवराज से संवाद करते हुए बताया कि पहले मजदूरी ही निकलती थी। अब 800 से 900 की बिक्री होती है और ढाई सौ से तीन सौ तक बचत हो जाती है।
ज्ञात हो कि जमीन पथ विक्रेता व्यवसाय के लिए 10 हजार तक की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही हितग्राहियों को व्यापार प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वहीं योजना में 10000 तक के ऋण पर 14% तक ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है जिसके लिए राज्य शासन की क्रेडिट गारंटी दी जाती है।
इस योजना में 18 से 55 वर्ष की आयु तक के प्रवासी श्रमिक, गरीब परिवार और ग्रामीण क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह के जुड़े सदस्य को लाभ दिया जाता है। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए जाति वर्ग और योग्यता का कोई बंधन नहीं रखा गया है। गौरतलब हो कि इस योजना के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। जिसके माध्यम से अब तक प्रदेश के 14 लाख 15 हजार से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन कराया जा चुका है। वही जमीन पथ विक्रेता योजना के तहत अब तक प्रदेश के 1 लाख से अधिक ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को राज्य शासन की गारंटी पर 10 हजार तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।