जबलपुर, संदीप कुमार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (electronic media) के लिए कानून बनाए जाने की मांग को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur Highcourt) में याचिका दायर है, याचिका में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्देश के बावजूद भी कानून नहीं बनाया गया है वहीं याचिका की सुनवाई के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) द्वारा जवाब पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया।
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हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस वीके शुक्ला ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित की है। दमोह निवासी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस (Congress Leader) की महासचिव जया ठाकुर की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि एक निजी टीवी चैनल (TV Channel) के खिलाफ उन्होंने पूर्व में याचिका दायर की थी उक्त याचिका में कहा गया था कि निजी चैनल कांग्रेस पार्टी (Congress Party), सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी की छवि प्रभावित करने के लिए समाचार प्रसारित कर रहा है।
ये चैनल लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रहा है इस चैनल के द्वारा नक्सलवादी, देशद्रोही, जिहादी जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए घातक है। अपने प्रोग्राम में हिन्दु, मुस्लिम, ईसाई समाज सहित अन्य समाज को बांटने का कार्य कर रहा है। इस संबंध में उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके द्वारा लिखित तौर पर शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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जया ठाकुर ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि चैनल का प्रसारण एयरवेव से होता है. उनका कार्य लोगों तक सूचना पहुंचाना है याचिका में मांग की गई थी कि चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए एयरवेव के उपयोग पर रोक लगाई जाए।
याचिका का निराकरण करते हुए युगलपीठ ने केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने के निर्देश दिए थे। युगलपीठ ने अभ्यावेदन का निराकरण तीन माह में करने के निर्देश दिए थे। अभ्यावेदन पेश करने के बावजूद भी निर्धारित समय सीमा पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।