भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। पिछले दिनों भोपाल (bhopal) में फ्रांस के राष्ट्रपति (President of France) के खिलाफ हजारों लोगों के साथ प्रदर्शन आयोजित करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (Congress MLA Arif Masood) की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। पिछले दिनों आरिफ मसूद के साथ छह अन्य लोगों पर आईपीसी की धारा 153 ए के तहत भोपाल में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी। जिसे बात गुरुवार सुबह एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां खानू गांव में भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। वहीं नगर निगम का अतिक्रमण अमला आरिफ मसूद के कॉलेज परिसर में पहुंच चुका है। वहीं यूथ कांग्रेस और कॉलेज के लोग काली पट्टी बांधकर अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई का विरोध जता रहा है।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज की नपती शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी प्रशासन द्वारा अभी कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि तालाब के कैचमेंट एरिया में निर्मित बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। वहीं इस मौके पर नगर निगम का अमला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद है। बड़े तालाब के खानूगांव स्थित कैचमेंट को खत्म करने की साजिश की जा रही है। खानूगांव पूरी तरह ग्रीन बेल्ट है। बता दें कि दस साल में करीब 1000 एकड़ का कैचमेंट खत्म कर दिया गया है।
आरिफ मसूद पर मामला तब गरमा गया जब बीते दिनों फ्रांस में हुए हमले के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हजारों लोगों के साथ भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद 2000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि इस मामले में दोषियों को बख्शा भी नहीं जाएगा, फिर चाहे वह कोई भी हो।
हालांकि मामला यहीं नहीं थमा। आरिफ मसूद अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमारे धर्म गुरु और मजहब के बारे में टिप्पणी की है, हम उसका विरोध करते रहेंगे। जिसके बाद धर्म संस्कृति समिति के महामंत्री डॉ दीपक रघुवंशी की शिकायत पर भोपाल विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। विधायक पर आरोप लगाया गया है कि गुरुवार को इकबाल मैदान में आयोजित प्रदर्शन के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है।
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दीपक रघुवंशी ने भी आरोप लगाया है कि आरिफ मसूद ने इकबाल मैदान में जो बयान दिया है। उसमें फ्रांस की सरकार के साथ-साथ हिंदुस्तान की सरकार को भी चेतावनी दी गई है। जहां उन्होंने कहा है कि सरकार ने यदि फ्रांस की कृत्य का विरोध नहीं किया तो हिंदुस्तान में भी ईट से ईट बजा देंगे।
इस मामले में आरिफ मसूद पर आईपीसी की धारा 153( ए )लगाई गई है यह धारा उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते ।हैं वहीं इसके तहत 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इधर दूसरी तरफ नगर निगम का अतिक्रमण अमला भारी पुलिस बल के साथ खानू गांव में मौजूद है। कोई चर्चा है कि कैचमेंट एरिया में निर्मित बिल्डिंग हो पर बुलडोजर चलाया जा सकता है हालांकि प्रशासन ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है।
आरिफ मसूद के कॉलेज की नपती शुरू, भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण अमला भी मौके पर pic.twitter.com/UNPa2ZYnbl
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आरिफ मसूद के कॉलेज की नपती शुरू, भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण अमला भी मौके पर pic.twitter.com/2Anj8Aez6t
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