हिन्दू पक्ष में आया हाई कोर्ट का फैसला, शृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका रद्द, आगे भी होगी सुनवाई

Manisha Kumari Pandey
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। वाराणसी कोर्ट ने शृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) में एतेहासिक फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका कर दिया है। कोर्ट ने कहा है की शृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामला सुनवाई के लायक है। अब श्रीनगर गौरी के पूजन की अनुमति और परिसर के स्वामित्व को लेकर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। 22 सितंबर को एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होगी।

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ज्ञानवापी मामला एक संदेवनशील मामलों में एक है, जिसके लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। 12 सितंबर यानि आज इस मामले में सुनवाई तय की गई थी। इस मामले की समीक्षा के बाद जिला जज ने अपना फैसला सुना दिया है। हिन्दू पक्ष का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष से अंजुमन इंतजाम मीडिया ने याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

हिन्दू पक्ष ने याचिका में ज्ञानवापी परिसर में स्थित शृंगार-गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना करने की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की याचिका ने इस मामले को कोर्ट में अपोषणीय बताते हुए इस मामले को खारिज करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा की इस मामले में आदेश 07 नियम 11 के तहत सुनवाई हो सकती है।


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