भोपाल: आज से शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल व मनोरंजन पार्क, करना होगा इन नियमों का पालन

Kashish Trivedi
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सिनेमा हॉल

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कंटेनमेंट जोन(Containment Zone) के बाहर के क्षेत्र में कई और गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए बुधवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया (Collector Avinash lavaniya) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए दिशा-निर्देश में कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल (Cinema Hall), थिएटर (Theater), मल्टीप्लेक्स (Multiplex) को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।

इसके अलावा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल (Swimming Pool) को अनुमति दी गई है। साथ ही 100 से अधिक लोगों के कार्यक्रमों को शर्तों के साथ अनुमति जारी की जाएगी। राजनीतिक कार्यक्रमों (Political Program) के लिए कलेक्टर व एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। साथ ही पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी करानी होगी।

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रावण दहन और रामलीला के लिए लेनी होगी अनुमति

रावण दहन (Rawan Dahan) के लिए पूर्व परंपरागत श्रीराम चल समारोह (Shri Ram Chal Samahroh) प्रतीकात्मक रूप से निकाला जाएगा। रामलीला तथा रावण दहन कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क (Face Mask) तथा सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) की शर्तों के साथ आयोजन समिति को संबंधित एसडीएम से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा पंडालों, झांकियों और विसर्जन के आयोजन में श्रद्धालुओं को फेस कवर सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा।

लोगों के एकत्रित होने से संबंधित नियम

सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, संस्कृति, धार्मिक, राजनीतिक समारोह को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों के साथ आयोजित करने की मंजूरी दी गई है। 15 अक्टूबर के बाद इन गतिविधियों को 100 से ज्यादा लोगों के साथ करने की मंजूरी दी गई है। बंद जगह पर कैपेसिटी से 50 फ़ीसदी और मैक्सिमम 200 लोगों की इजाजत होगी। वहीं खुले स्थानों में उक्त प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार को देखते हुए शर्तों के साथ 100 से अधिक संख्या के जनसमूह को मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना होगा।

इन्हें मिली शर्तों के साथ छूट

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोले जाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए खेल मंत्रालय द्वारा जारी s&op का पालन अनिवार्य होगा।

मनोरंजन पार्क तथा ऐसे अन्य स्थानों को केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर खोले जाने की अनुमति 15 अक्टूबर से होगी। इसके लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवा द्वारा जारी s&op का पालन अनिवार्य होगा।

राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए संबंधित एसडीएम को लिखित आवेदन करना आवश्यक होगा। आवेदन में कार्यक्रम की तिथि समय स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। यही नहीं इन आयोजनों की वीडियोग्राफी भी करानी होगी और इससे 48 घंटे में संबंधित एसडीएम को सौंपना होगा।

मल्टीप्लेक्स थिएटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50 फ़ीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र द्वारा जारी s&op का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल खोलने को मंजूरी दी गई है और इसके लिए युवा और खेल मंत्रालय द्वारा जारी s&op का पालन करना होगा।

इंटरटेनमेंट और इसी तरह के बाद भी खोले जाएंगे और इसके लिए जारी की गई s.o.p. का पालन करना होगा।


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