जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश(MP) में जल्द हजारों होमगार्ड (Home guard employees) को 2 महीने का Call Off salary उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट (high court) में राज्य सरकार के वकील ने यह भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही होमगार्ड को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल राज्य सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बुधवार को अभिवचन किया है कि होमगार्ड को 2 महीने की कॉल ऑफ की अवधि का वेतन 1 महीने के अंदर दिया जाएगा।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की युगल पीठ द्वारा की जा रही थी। सुनवाई के आधार पर मामले की सुनवाई 1 महीने बाद निर्धारित कर दी गई है। वहीं हाईकोर्ट के समक्ष राज्य सरकार के वकील ने होमगार्ड सैनिकों को 1 महीने के अंदर 2 महीने का वेतन दिए जाने की बात कही है।
बता दें कि इस मामले में होमगार्ड सैनिकों की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी। जिसमें 2010 में होमगार्ड कर्मचारियों को उच्च न्यायालय में याचिका द्वारा उनके नियमितीकरण और आरक्षकों के समान वेतन सहित कई अन्य मांगों को शामिल किया गया था। 2011 में हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को स्वीकार कर राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि होमगार्ड सैनिकों के लिए सेवा नियम बनाए जाएं और उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाए।
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सरकार द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए राज्य शासन को होमगार्ड जवानों के हित में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। वहीं 2016 में नियम बनाए जाने के और आदेश के विपरीत होमगार्ड जवानों को सिर्फ 10 महीने ही कार्य पर रखा गया और उन्हें 2 महीने का बाद एक और ऑफ का प्रावधान करते हुए 2 महीने का कॉल ऑफ दे दिया गया था। जिसके बाद 2020 में हाईकोर्ट ने विभाग के इस आदेश पर स्टे जारी कर दिया था। वहीं हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी।
इस मामले में 17 दिसंबर 2021 को फिर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि लंबित याचिकाओं के निराकरण तक होमगार्ड को कॉल नहीं दिया जाएगा और उनसे पूरे साल काम लिया जाएगा। वहीं पूर्व में जिन होमगार्ड सैनिकों को 2 महीने का को रोक दिया गया था उन्हें भी बकाया वेतन दिया जाएगा। बावजूद इसके होमगार्ड जवानों को 2 महीने का कॉल आफ देकर बैठा दिया गया। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें वेतन नहीं दिया गया था। जिस पर एक बार फिर से सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में अभिवचन दिया है कि 1 महीने के भीतर होमगार्ड सैनिकों को 2 महीने का कॉल ऑफ दिलवाया जाएगा।