MP: उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों को दी बड़ी राहत, आदेश जारी

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya pradesh) में उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) ने एक बार फिर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने दस्तावेजों की अनिवार्यता संबंधी आदेश जारी किए। इसके मुताबिक यूजी (UG) और पीजी (PG) के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को सिर्फ टीसी (TC) और माइग्रेशन (Migration) देना जरूरी होगा।

दरअसल कॉलेज विद्यार्थियों से आय-जाति प्रमाण पत्र की भी मांग कर रहे थे। जिसके कारण विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि कॉलेज विद्यार्थियों से सिर्फ स्थानांतरण प्रमाण पत्र और माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मांग कर सकते हैं। विभाग ने कहा कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि विद्यार्थियों ने पहली कक्षा में अन्य प्रमाण पत्र जमा किए हैं।

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इसके साथ ही साथ विभाग ने बच्चों को एक और सुविधा दी है। जिसके मुताबिक यूजी और पीजी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए जिनके पास अब तक टीसी और माइग्रेशन प्रमाण पत्र नहीं है। वह कॉलेजों में शपथ पत्र देकर 1 महीने के अंदर विश्वविद्यालय में यह प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग के अपर आयुक्त चंद्रशेखर विलंबे ने आदेश जारी करने की पुष्टि करते हुए बताया कि कॉलेजों की तरफ से विद्यार्थियों से कई प्रकार के दस्तावेज मांगे जा रहे थे। जिसे बनवाने में छात्रों को काफी समय लग रहा था।

बता दें कि मध्य प्रदेश में यूजी और पीजी के प्रथम वर्ष में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए 19 दिसंबर तक प्रदेश के कुल साढ़े 5 लाख विद्यार्थियों को टीसी और माइग्रेशन जैसे दस्तावेज कॉलेज में उपलब्ध कराने हैं। जिस कारण से यही इन दस्तावेजों को कॉलेजों में उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि भी रखी गई है। विभाग का कहना है कि इन दोनों दस्तावेजों को जमा करने के साथ ही विद्यार्थियों का प्रवेश कंफर्म हो जाएगा।


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