अग्निपथ स्कीम को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ में 10 प्रतिशत का कोटा

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सेना में भर्ती को लेकर लाई गई नई स्कीम अग्निपथ की घोषणा के बाद से देश में घमासान मचा हुआ है। देश भर के अभ्यार्थी सड़कों पर उतर आए है और हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे है। लेकिन इस बीच गृह मंत्रालय की ओर एक बड़ा ऐलान किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अग्निवीरों को केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) और असम राइफल्स की भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वालों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में भी छूट देने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु की सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी।

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आपको बता दे, तीनों सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत सेना में चार साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। इसके लिए प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठ रहे थे कि वह चार साल के बाद क्या करेंगे? क्योंकि योजना के मुताबिक चार साल की सेवा पूरी करने के बाद 75 फीसदी अग्निवीरों को सेवा निधि देकर सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, जबकि 25 फीसदी अग्निवीरों को सेना के स्थायी काडर में भर्ती कर दिया जाएगा।


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Manuj Bhardwaj

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