सामान्य वर्ग के आरक्षण को लेकर कमलनाथ की सीएम शिवराज से बड़ी मांग, लिखा पत्र

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में अनारक्षित श्रेणी (unreserved category) के युवाओं के लिए कमलनाथ (kamalnath) ने बड़ी मांग की है। दरअसल अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आर्थिक लाभ देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) को पत्र लिखा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि शासकीय नौकरी (government job) और शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी को आरक्षण का लाभ देना था लेकिन कई माध्यमों से पता चला है सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

वही कमलनाथ ने कहा कि परीक्षा शुल्क में रियायत भर्ती, परीक्षा में उत्तीर्ण अंक में रियायत आदि का लाभ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिले। इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र लिखते हुए कहा कि कई माध्यमों से अवगत कराया गया है कि 10% आरक्षण अनारक्षित श्रेणी को देने के बावजूद, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनारक्षित अभियर्थियों के लिए रियायत का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा पीईबी (MPPEB) और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भी अनारक्षित श्रेणी को उम्र और परीक्षा शुल्क में कोई रियायत नहीं दी जा रही है।

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वही सीएम शिवराज को पत्र लिखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सामान्य श्रेणी के कमजोर वर्ग के आरक्षण का आधार आय हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग में भी क्रीमी लेयर और गैर क्रीमी लेयर का वर्गीकरण कर उन्हें रियायत के लाभ दिए गए हैं। इसी आधार पर सामान्य श्रेणी के कमजोर वर्ग को भी इस तरह की लाभ दिया जाना चाहिए। इस मामले में जल्द ही राज्य शासन को दिशा निर्देश जारी किया जाना आवश्यक है। वहीं उन्होंने सीएम शिवराज से मांग की है कि अनारक्षित श्रेणी को आर्थिक रूप से 10% आरक्षण का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए दिशानिर्देश जारी करें।

बता दें कि मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान कमलनाथ सरकार द्वारा लागू किया गया था। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाना था। जिसमें सभी स्रोतों से आय 8 लाख रुपए सालाना से ज्यादा ना हो। इसके अलावा आवेदक के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि ना हो। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में 1200 फीट मकान ना होने की स्थिति में वह आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।

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