अशोकनगर|हितेंद्र बुधोलिया
लॉकडाउन2(lockdown2) की समाप्ति के बाद आज ग्रीन जोन(green zone) में शामिल अशोकनगर में बाजार खोलने को लेकर कलेक्ट्रेट(Collectorate) में आपदा प्रवंधन की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें कल 4 मई से जिले में बाजार खोलने पर चर्चा हुई। यह तय हुआ है कि कल से सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक बाजार खुलेगा।दूध एवँ फल सब्जी पहले की तरह बिकेगी।ठेले एक जगह खड़े नही हो सकेंगे। बैठक में जिला चिकित्सालय के आसपास के 200 मीटर के दायरे को भी प्रतिबंध से मुक्त किया जा रहा।कल से यहां की दुकान खुल सकेगी। जिले की सभी कृषि उपज मंडियों को भी कल से खोलना तय हुआ है।साथ ही सौदा पत्रक के अलाबा पुराने तरीके से भी किसान अपनी उपज बेंच सकते है। जिले में शराब दुकानों को खोला जाएगा मगर सोशल डिस्टेंसिग(soocial distancing) का पालन करना होगा। मास्क ना लगाने पर 100 रु के जुर्माना बसूलने पर बैठक में सहमति जताई गई। बैठक में कलेक्टर(collector) डॉ मंजू शर्मा ने केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशो के पालन में कुछ प्रतिष्ठानो को बंद रखने की बात बताई।
यह बन्द रहेंगे
माल(mall), सिनेमा हाल(cinema hall), ‘पार्क(park), मनोरंजन केंद्र, स्कूल(school), कोचिंग सेंटर(coaching center), स्टेडियम(stadium), होटल(hotel), रेस्टोरेंट(restaurent), चाय नास्ते की दुकान, स्पा एवं सैलून(spa & salon), पान बीड़ी गुटका की दुकान सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनो सहित बसों का परिवहन नही हो सकेगा।
इन पर हटे प्रतिबंध
जिन दुकानों को बंद करने का तय हुआ है उनके अलाबा सभी दुकाने खुल सकती है।सभी तरह के निर्माण कार्य शुरू हो सकते है।छोटे एवं मझोले उद्योग चालू कर सकते है ताकि लोगो के रोजगार के साधन शुरू हो। ग्रीन जोन में आने जाने के लिये पास की जरूरत नही।सिर्फ वाहनों के लिये लागू सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना होगा।
बैठक में कलेक्टर के अलावा,सांसद डॉ केपी यादव पूर्व विधायकद्वय जजपाल सिंह जज्जी एवं ब्रजेन्द्र सिंह यादव के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे।