MP: लापरवाही पर एक्शन, पंचायत सचिव-जूनियर इंजीनियर तत्काल प्रभाव से निलंबित, 19 को कारण बताओ नोटिस जारी

Kashish Trivedi
Updated on -
mp suspend

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में आए दिन भ्रष्टाचार अधिकारी (Corrupt officer) कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। सीएम हेल्पलाइन नंबर में शिकायत के बाद अब पंचायत सचिव (panchayat Secreatary) पर गाज गिरी है। दरअसल पंचायत सचिव को CEO जिला पंचायत ने तत्काल प्रभाव से निलंबित (suspend) कर दिया है। इसके साथ ही कलेक्टर प्रियंक मिश्रा 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस (show cause notice) भी जारी किए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक मामला कटनी जिले का है। जहां स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विजयराघवगढ़ जनपद पंचायत के हरदुआ के हितग्राहियों को शौचालय की प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इसके साथ ही दूसरे खाते में राशि भेजने के मामले में सीएम हेल्पलाइन नंबर में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता विनोद कुमार ने कहा था कि ब्लॉक समन्वयक स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार बेसलाइन सर्वे 2012 की पात्रता सूची में लघु सीमांत कृषक की श्रेणी में उनका नाम गणपत यादव का नाम दर्ज था।

जिसके लिए शौचालय सत्यापन हो भुगतान तत्कालीन सचिव हरदुआ और वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत चोरी द्वारा खाता क्रमांक में फीड कर दी गई और जनपद पंचायत द्वारा प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया। जिसके बाद शिकायतकर्ता विनोद कुमार सीएम हेल्पलाइन में अर्जी दाखिल कर कहा गया कि अंकित खता का मिलान करने से किसी रमेश केवट के नाम बताया जा रहा है। वही संबंधित हितग्राही को खाजा मिलन के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

जिसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना तथा राज्य शासन के दिशा निर्देश के उल्लंघन के मामले में वित्तीय अनियमितता बरतने पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण 1988 के नियम 3 के तहत पंचायत सचिव पर कार्रवाई की गई है। जिसमें जिला पंचायत सीईओ जगदीशचंद्र घूमने पंचायत सचिव संपत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर प्रियंका मिश्रा द्वारा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत हरदुआ पूर्णा गौत, सहायक ग्राम विस्तार अधिकारी और सुपरवाइजर ग्राम पंचायत हरदुआ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

 MP School : सीएम राइज स्कूलों में प्राचार्य की नियुक्ति का मामला, HC का बड़ा आदेश, अधिकारियों को नोटिस जारी

वहीं दूसरी करवाई जबलपुर जिले में की गई है जहां बिरसिंहपुर के संजय गांधी 18 टन से ज्यादा रुलाने वाले कनिष्ठ यंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी ने संजय गांधी ताप गृह में कोरोना लॉकडाउन के वक्त राख धुलाई का निविदा निकाला गया था। जिसमें लगातार धांधली बरती जा रही थी दस्तावेज में दर्द दर्ज वाहन की क्षमता से अधिक अवधि के भीतर राख ढुलाई कराने के मामले में ऊर्जा सचिव द्वारा जबाव मांगे गए। वहीं जांच में कनिष्ठ अभियंता रामाश्रय शर्मा को आरोपी बनाया गया। दरअसल कनिष्ठ अभियंता के आदेश पर ₹10 लाख रुपए राख धुलाई का भुगतान किया गया था।

जिस पर जूनियर इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस मामले में मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह का कहना है कि संजय गांधी ताप गृह में जूनियर इंजीनियर को निलंबित किया गया। जिसकी वजह से यह मामला है उस दौरान वह अवकाश पर थे। इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।

महिला पर वही मामले में तीसरी कार्रवाई खरगोन जिले में की गई है खरगोन जिले के सेगांव जनपद मैं जिला पंचायत सीईओ द्वारा समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान लापरवाही बरतने पंचायत सचिव और तीन उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक समीक्षा बैठक में मनरेगा सहित आवास योजना सीएम हेल्पलाइन में लगातार हो रहे लापरवाही जिला पंचायत सीईओ ने जनपद CEO और पंचायत सचिव को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा की अनुकूल जवाब न मिलने पर इन सभी पंचायत सचिव और उपयंत्री ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi

Other Latest News