MP News: विभाग का बड़ा फैसला, फसल ऋण के नियम में हुए यह बड़े बदलाव

सातवें वेतनमान

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में किसान ऋण (Farmer loan) को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल किसान एक ही भूमि पर दो बार बैंक से लोन (bank loan) नहीं ले सकेंगे। इसके लिए राजस्व विभाग (Revenue Department) ने सहकारिता विभाग (cooperative Department) को मॉडल तैयार करके दे दिया है। इसके साथ ही प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से संबंधित जानकारी प्राप्त करेगी। इससे पहले सिर्फ खसरे की नकल लेकर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता था।

बता दे कि राजस्व विभाग में सहकारिता विभाग के मॉडल को बदल दिया है। इसके लिए अब सरकार अभियान चलाकर अल्प अवधि फसल ऋण के लिए खसरे के नंबर का उपयोग करेगी। इससे सभी बैंकों को किसान के बैंक लोन और उनसे जुड़े खसरे की जानकारी रहेगी। जिसका फायदा यह होगा कि किसान एक ही भूमि पर दो बार लोन नहीं ले सकेंगे।

Continue Reading

About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi