MP: उच्च शिक्षा विभाग का आदेश-अगर ऐसा नहीँ किया तो कैंसिल होगा एडमिशन

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कॉलेजों (colleges) में इस साल यूजी पीजी में एडमिशन (admission) लेने वाले छात्र के लिए बड़ी खबर सामने आई है। विद्यार्थियों ने जल्द ही अपना माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट कॉलेज में जमा नहीं किया तो उनका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग (Madhya Pradesh Higher Education Department) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

दरअसल मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने कहां है कि कॉलेजों में 2020-21 के लिए ई प्रवेश (E-admission) के जरिए ग्रेजुएशन (graduation) और पीजी (PG) में एडमिशन लेने वाले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट (Transfer certificate) और माइग्रेशन (migration) जमा न किया है। वो जल्द ही अपना टीसी और माइग्रेशन कॉलेज में जमा करवा दें। इसके लिए 19 दिसंबर तक का समय दिया गया।

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शिक्षा विभाग ने इस आदेश के लिए तय समय सीमा को बढ़ा दिया है। पूर्व में कॉलेज में काउंसलिंग के बाद माइग्रेशन अन्य दस्तावेज के सत्यापन करने की अंतिम तारीख 12 दिसंबर थी। जिसे बढ़ाकर 19 दिसंबर किया गया है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि तय समय सीमा के अंदर अगर कॉलेज जाकर टीसी, माइग्रेशन जमा नहीं करने पर संबंधित छात्रों का एडमिशन बिना देर किए निरस्त कर दिया जाएगा।

शिक्षा विभाग का कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनिवार्य है। जिसके लिए कोरोना को ध्यान में रखते हुए निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी है। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग ने दस्तावेज़ सत्यापन की समय सीमा बढ़ा दी है।


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