सब इंस्पेक्टर द्वारा अपहरण की गई युवती को डीजीपी-एसपी कोर्ट में प्रस्तुत करें, हाईकोर्ट का आदेश

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। सब इंस्पेक्टर द्वारा अपहृत की गई युवती के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डीजीपी व रीवा एसपी को आदेश दिया है, कि सब इंस्पेक्टर द्वारा अपह्रत की गई युवती को मुक्त कराकर 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कोर्ट में प्रस्तुत करें, जिससे अपहरण हुई युवती अपने परिजनों से मिल सके। मामला रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सौरभ सोनी निवासी मोतीलाल नेहरु कोतवाली जबलपुर 16 सितम्बर से फरार है, सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि शहर के पडऱा शांति बिहार कालोनी निवासी 25 वर्षीय इंजीनियर युवती रमा गोविंद पैलेस में अप्रेंटिस करते वक्त सब इंस्पेक्टर के संपर्क में आई।

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इसके बाद 16 सितम्बर को फरार होकर सौरभ सोनी के साथ जबलपुर चली गई, इस मामलें में युवती के परिजनों का आरोप है कि सब इंस्पेक्टर ने युवती का अपहरण किया है, यहां तक युवती के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि सब इंस्पेक्टर पहले भी दो युवतियों को इसी तरह अपने चंगुल में फंसा चुका है, अब उनकी बेटी का अपहरण कर अपने जबलपुर स्थित आवास में रखा है, और इस मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस के अधिकारी मदद नहीं कर रहे है, जिससे परेशान होकर हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाई है।


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Harpreet Kaur