शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में फंसा पेंच, डीपीई ने किया आदेश जारी

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 2 साल के बाद आखिर मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया (Teacher recruitment process) के लिए दस्तावेज का सत्यापन (Document verification) शुरू कर दिया गया है। वही दस्तावेज प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के विवादों के निपटारे के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने नियम तय किए हैं। दरअसल कई उम्मीदवारों द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन में सवाल उठाए गए थे। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रश्नों के निराकरण के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of public education) से मार्गदर्शन मांगा गया था। अब इस मामले में नियम तय किए गए हैं।

जिसके मुताबिक यूजीसी ने एक सत्र में 2 डिग्री की मान्यता दी है लेकिन भारत सरकार द्वारा UGC की जारी अधिसूचना को अनुमोदित नहीं किया गया। इसलिए 1 सत्र में 2 डिग्री पूर्ण रूप से अमान्य मानी जाएगी। इसके अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्पष्ट लिखा गया है कि स्नातकोत्तर की उपाधि द्वितीय श्रेणी के साथ बीएड अथवा उसकी योग्यता के समकक्ष होनी चाहिए। इसलिए स्नातकोत्तर तृतीय श्रेणी पूर्ण रूप से अन्य मानी जाएगी।


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Kashish Trivedi

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