भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राजधानी में संक्रमित मरीजों (Infected Patients) का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रोज 200 प्रतिदिन मरीज सामने आ रहे हैं। इसके बाद भी लोग कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के प्रति लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से बाजार (Market), दफ्तर (Office) और उद्योग (Business) जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) नजर आती है और ना ही मास्क (Mask) पहने लोग। अब ऐसे स्थानों पर प्रशासन, पुलिस और निगम निगम (Administration, Police And Nagar Nigam) की टीम औचक निरीक्षण (Surprise Check) कर दंडात्मक कार्यवाही (Punitive Action) करेगी।
इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया (Collector Avinash Lavaniya) ने निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कलेक्टर ने आदेश जारी कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यवसायिक और संस्थानों के विरूद्ध अर्थदंड अधिरोपित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार और खाद्य नियंत्रण अधिकारियों (SDM, Tehsildar And Food Control Officer) को भी निर्देश दिए हैं कि ऐसी सभी संस्था जहां पर 5 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं उनका निरीक्षण किया जाए। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और दुकानों (Hotel, Dhaba, Restaurant And Shops) का लगातार निरीक्षण करें, खासतौर से शाम और रात्रि के समय निरीक्षण किया जाए, और आदेश का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध शक्ति से चालानी कार्रवाई की जाए साथ ही कोविड-19 में जारी एसओपी का सभी को पालन करना अनिवार्य है। पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सख्त निर्देश दिए।
लगातार किया जाएगा निरीक्षण
उन्होंने व्यावसायिक संस्थानों पर विशेष निगाह रखने और औचक निरीक्षण अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई संस्थान बिना मास्क के अपने यहां किसी को भी प्रवेश नहीं दे। संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्मचारी मास्क लगाएं और सेनेटाइजर का इस्तेमाल करें और कंटेनमेंट जोन से कोई भी कर्मचारी काम पर नहीं आए।
28 कंटेनमेंट जोन में स्केल डाउन किया गया
भोपाल में शुक्रवार को 28 कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) को भारत सरकार (Indian Government) ने नवीनतम निर्देश अनुसार स्केल डाउन (Scale Down) किया गया है। स्केल डाउन के बाद उक्त जोन में लगाए गए बैरिकेट्स हटा दिए गए हैं। हालांकि उससे लगे हुए अन कंटेनमेंट जोन यथावत रहेंगे। इस दौरान कांटेक्ट ट्रेसिंग (Contact Tracing) के साथ ही सर्वे और सैंपल इन की कार्यवाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित सर्विलांस टीम द्वारा की जाएगी। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट एरिया को पेरीमीटर कंट्रोल किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।