Unlock 4.0 Guidelines: स्कूलों के खोलने पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना(Corona) के बढ़ते संक्रमण के बीच 1 सितंबर से अनलॉक4.0(Unlock 4.0) का चौथा चरण शुरू होगा। जिसके लिए मोदी सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन(Guideline) जारी कर दी है। यह गाइडलाइन 30 सितंबर तक प्रभावशील रहेंगे। जिसमें चरणबद्ध तरीके से ट्रेन(Train) और मेट्रो(Metro) के परिचालन को मंजूरी दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक 7 सितंबर से देश में मेट्रो और ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही सामाजिक आयोजनों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। हालांकि गाइडलाइन 4.0 के मुताबिक स्कूलों को खोलने पर बड़ा निर्णय लिया गया है। जिसके तहत बच्चों को स्वैच्छिक तरीके से स्कूल आने की अनुमति दी जा सकती है।

दरअसल केंद्र सरकार(central government) के गाइडलाइन के मुताबिक 21 सितम्बर से कंटेनमेंट जोन(Containment Zone) के बाहर आने वाले स्कूलों(Schools) में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है हालांकि इसके लिए छात्रों के माता-पिता की लिखित सहमति जरूरी होगी। इसके साथ ही आईटीआई(IIT), राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों(National Skills Training Institutes) सहित भारत या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों में पंजीकृत उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी। वहीँ राज्यों में शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को 50 फीसद के अनुपात में ऑनलाइन टीचिंग(Online Teaching) और संबंधित कार्यों के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। हालांकि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित तौर पर कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे।  कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi