आपके पास है 15 साल पुराने वाहन तो यह खबर आपके काम की! विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

वाहन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में 15 साल पुरानी सरकारी और निजी वाहनों (Old government and private vehicles) को लेकर विभाग (department) ने सख्ती की तैयारी कर ली है। जहां 15 साल पुरानी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन (registration) नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही प्राइवेट वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) लेने की भी जरूरत होगी। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने से प्रदेश में यह बदलाव किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Transport and Highways) द्वारा नोटिफिकेशन (notification) जारी किया गया है।

दरअसल मध्य प्रदेश में 15 साल से चल रहे पुराने सरकारी वाहनों का पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही 15 साल पूरे कर चुके प्राइवेट वाहन को भी अब कमर्शियल वाहन (Commercial vehicle) की तरह फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होगी। साथ ही इन प्राइवेट वाहनों पर ग्रीन टैक्स (green tax) लगाया जाएगा। इस मामले में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर आपत्ति मांगी है। वही इन आपत्तियों का निराकरण किए जाने के बाद इन नियमों में परिवर्तन किया जाएगा।


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Kashish Trivedi

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