Aadhaar-Pan Link : 31 मई से पहले जरूर कर लें पेन को आधार के साथ लिंक, वरना दोगुना लग सकता है टीडीएस चार्ज

अगर टैक्सपेयर्स 31 मई तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर देते हैं, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी।

Amit Sengar
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Aadhaar-Pan Link : अगर आपने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो ये काम जल्द से जल्द करा लें क्योंकि 31 मई के बाद टीडीएस टैक्स दोगुना भरना पड़ सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए पैन नंबर को आधार से जोड़ना बहुत फायदेमंद होगा। आईटी नियमों के अनुसार, यदि पैन को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से कटौती की जाएगी।

आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें यह बात सामने आ रही है कि उन्हें इस बारे में नोटिस प्राप्त हुए है। नोटिस में कहा गया है कि उन्हें ऐसे ट्रांसजेक्शन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती / संग्रह करने की चूक की है, जहां पैन निष्क्रिय था।

ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के संबंध में अगर शिकायतकर्ता 31 मई या उससे पहले पैन को आधार से लिंक कर देता है तो उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कटौतीकर्ता / संग्रहकर्ता पर कर कटौती / संग्रह करने का कोई दायित्व नहीं होगा। आईटी ने कहा कि अगर टैक्सपेयर्स 31 मई तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर देते हैं, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि पैन कार्ड को बायोमेट्रिक आधार से नहीं लिंक किया जाता है तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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