GST मुआवजा उपकर को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मार्च 2026 तक बढ़ी समय सीमा

Manisha Kumari Pandey
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजा उपकर (GST Compensation Cess) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसकी समय सीमा करीब 4 साल के लिए बढ़ा दी गई है। मुहावरा उपकर की समय सीमा 1 मार्च 2026 तक करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सूचना के मुताबिक गुड्स एंड सर्विस कर नियम 2022 के मुताबिक मुआवजा उपकर 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 तक लगाया जाता रहेगा।

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इससे पहले 30 जून को ही GST Compensation Cess खत्म होने वाली थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाले जीएसटी परिषद पिछले 2 वर्षों में राज्यसभा में आई कमी को कम करने और लोन चुकाने की क्षमता बढ़ाने के लिए इसे मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि पिछले साल सितंबर 2021 में जीएसटी परिषद की बैठक में सहमत पेबैक योजना के मुताबिक इस विस्तार को अधिसूचित किया गया था और राज्यों को इस साल की 1 जुलाई से जीएसटी मुआवजा नहीं देने का फैसला भी लिया गया था।

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नोटिस के मुताबिक यह फैसला राज्यों द्वारा पिछले उधारों को चुकाने के लिए किया गया है। इस फैसले से लंबे समय तक बढ़ने से राज्यों को मई और जून 2022 के महीनों के मुआवजे के भुगतान में भी मदद मिलेगी। जीएसटी लेवी को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है ताकि राज्यों को पिछले दो वित्तीय वर्षों में भुगतान किए गए कर्ज और मुआवजे के बकाया की भरपाई की जा सके। इस मुद्दे अगले बैठक में बातचीत भी हो सकती है।


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