GST Rules: टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने गुड्ज़ एण्ड सर्विसेज़ टैक्स (Goods And Services Tax) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जीएसटी को पीएमएलए यानि मनी लॉन्ड्रिन्ग एक्ट (Money Laundering Act) के दायरे में लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जल्द ही नए नियम लागू हो सकते हैं।
सरकार के इस फैसले से जीएसटी से जुड़े मामले में ED को दखल देने के अधिकार मिलेंगे। यह कदम दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को फर्जी बिल देकर टैक्स चोरी के मामलों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। किसी भी टैक्स चोरी के मामलों में ईडी सीधा कार्रवाई करेगी। इसके अलावा इन नए नियमों के तहत जीएसटी नेटवर्क का डेटा ईडी और FIU के साथ शेयर के साथ साझा किया जाएगा।
जीएसटी क्लेशन के लिए भी इस कानून का इस्तेमाल सरकार द्वारा किया जाएगा। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट और फर्जी चलान को इस नियम में शामिल किया जाएगा। पीएमएलए की धारा 66(1) के तहत छोटे व्यापारियों के जीएसटीएन (GSTN) की जानकारी को साझा किया जाएगा। इसके तहत इन व्यापारियों को अपने अकाउंट रखने के लिए सॉफ्टवेयर भ उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके लिए वो अपने मंथली रिटर्न को अपलोड कर पाएंगे।