EPFO Updates: पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ईपीएफ सदस्यों को हायर पेंशन योजना के तहत वेतन विवरण को अपलोड करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। अब नियोक्ता इस काम को 31 जनवरी 2025 तक पूरा कर सकते हैं।
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक विकल्पों/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए 3.1 लाख से अधिक आवेदन वर्तमान में नियोक्ताओं के पास लंबित हैं। मंत्रालय को एम्प्लॉयर/नोयोक्ता संघों की ओर से डेडलाइन आगे बढ़ाने का ज्ञापन सौंपा गया है। इसलिए उन्हें अंतिम अवसर देते हुए तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। ताकि लंबित आवेदनों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। नियोक्ताओं को 15 जनवरी 2025 तक 4.66 लाख से अधिक मामलों में जवाब प्रस्तुत करने या सूचना अपडेट करने का निर्देश भी दिया गया है, जहां ईपीएफओ ने स्पष्टीकरण मांगा है।
क्या है हायर पेंशन योजना? (Higher Pension)
इस योजना के तहत 31 अगस्त 2014 या उससे पहले ईपीएफ मेंबर्स या रिटायर्ड कर्मचारी अपने मूल वेतन के आधार पर उच्च पेंशन प्राप्त करने का ऑप्शन चुन सकते है। 10 वर्ष सेवा पूरी करने पर ईपीएफ 95 के तहत आवेदन कर सकते हैं। रेगुलर पेंशन के लिए ईपीएस सदस्य की उम्र कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए। ईपीएफ ग्रहण 50 वर्ष की उम्र में जल्द पेंशन का ऑप्शन चुन सकते हैं।
ऐसे ट्रैक करें पेंशन आवेदन का स्टेटस (How to Track Pension Status?)
- सबसे पहले ईपीएफओ सदस्य सेवा पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएँ।
- अब ईपीएस हायर पेंशन आवेदन स्टेटस ट्रैक के लिंक पर क्लिक करें।
- नया पेज खुलेगा। जरूरी जानकारी दर्ज करें।
- आधार नंबर, बायोमेट्रिक से अपनी पहचान वेरिफाइ करें। ओटीपी डेटा अनुमति प्रदान करें। आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति प्रदान करने के लिए बॉक्स को चेक करें।
- “Gate OTP” के लिंक पर क्लिक करें। ओटीपी दर्ज करें। पेंशन स्टेटस दिखेगा।