Income Tax Calendar: अक्टूबर में निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़े ये काम, वरना बाद में होगा नुकसान, डेट कर लें नोट, देखें खबर

अक्टूबर में इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन है। समय से इन्हें पूरा न करने पर नुकसान भी हो सकता है।

Manisha Kumari Pandey
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Income Tax Dispute Resolution Scheme

Income Tax Deadlines in October 2024: अक्टूबर का महीना टैक्सपेयर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि कई ऐसे कार्य हैं जिनकी डेडलाइन आयकर विभाग ने अक्टूबर में निर्धारित की है। इन कार्यों को पूरा न करने जुर्माना भी लग सकता है या कोई बड़ा नुकसान हो सकता है।

वित्तवर्ष अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है। इस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय तारीखों पर टैक्स से जुड़े कई कार्यों को निपटना जरूरी होता है। इसलिए टैक्स से संबंधित जुर्माने और इन्हें सही तरीके से मैनेज करने के लिए निर्धारित समय पर इन कामों को पूरा कर लेना है।

7 अक्टूबर तक पूरा करें ये दो काम 

सीबीडीटी ने वित्तवर्ष 2023-24 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेडलाइंस आगे बढ़ा दी है। अब करदाता 7 अक्टूबर तक टैक्स ऑडिट सहित विभिन्न रिपोर्ट को फ़ाइल कर सकते हैं। पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर थी। समय पर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा टीडीएस/टीसीएस जमा करने की अंतिम तिथि भी 7 अक्टूबर है। इस दिन तक करदाता सितंबर 2024 में काटे गए या एकत्र किए गए किसी भी टैक्स को जमा कर सकते हैं।

 टीडीएस प्रमाणपत्रों द्वारा फॉर्म 24G प्रस्तुत करने की तारीख 

  • सरकारी कार्यालयों और टीडीएस प्रमाणपत्रों द्वारा फॉर्म 24जी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। बता दें कि सितंबर 2025 में किया गया कोई भी टीडीएस या टीसीएस बिना चलान के बन सकता है और कार्यालयों को इसे स्वीकार भी करना होगा। इस दिन अगस्त 2024 में सेक्शन 194-IB, 194-IA, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स का टीडीएस सर्टिफिकेट भी जारी करना होगा।
  • वित्तवर्ष 2024-25 के दूसरी तिमाही के लिए टीसीएस रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तारीख भी 15 अक्टूबर 2024 है। 30 सितंबर को खत्म हुई तिमाही  के लिएर टीसीएस जमा से जुड़े कर-संग्रह वाले बिजनेस के लिए तिमाही विवरण दाखिल करना होगा।
  • इस तिमाही के लिए प्राप्तकर्ताओं से मिल फॉर्म नंबर 15जी या 15एच घोषणाएं भी इसी तारीख को करनी होगी।

30 अक्टूबर तक निपटायें ये काम 

  • धारा 194-IA, 194-IB और 194S के तहत सितंबर 2024 के दौरान काटे गए किसी भी टैक्स के लिए चालान-सह-विवरण जमा करने की डेडलाइन 30 अक्टूबर है।
  • 30 सितंबर को खत्म होने वाली तिमाही  यानि वित्त-वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए त्रैमासिक टीसीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

31 अक्टूबर तक पूरा कर लें ये सारे काम 

  • अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन की रिपोर्ट फॉर्म 3CEB के साथ  दाखिला करना होगा।  जनवरी 2023 से मार्च 2024 की लेखा अवधि के लिए किसी भी इंटरनेशनल ग्रुप का हिस्सा किसी भी निकाय द्वारा किए जानें फॉर्म नंबर 3सीईबी की लास्ट डेट भी यही है।
  • ज्यादातर टैक्सपेयर्स जैसे कि कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है।
  • इस दिन तक वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए टीडीएस रिटर्न दाखिल भी करना होगा।
  • धारा 35 (2एए) के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करना  होगा। यह उन बैंकों से संबंधित त्रैमासिक रिटर्न होगा, जिन्होंने तिमाही के दौरान एफडी जमा पर ब्याज पर टैक्स नहीं काटा है।
  • पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड को भी 31 अक्टूबर तक सितंबर 2024 में खत्म होने वाली तिमाही के लिए निवेश विवरण दाखिल करना होगा।

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