ITR Alert: वित्तवर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न करने की डेडलाइन नजदीक है। ऐसे करदाता जो आईटीआर दाखिला नहीं कर पाए या इसमें सुधार करना चाहते हैं, वे 31 दिसंबर तक यह काम निपटा सकते हैं। उनके लिए यह आखिरी मौका होगा। हालांकि उन्हें 5000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना होगा। डेडलाइन खत्म होने से पहले विलंबित आईटी और संशोधित आईटीआर दाखिल न करने पर वित्तीय नुकसान हो सकता है।
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की असली तारीख 31 जुलाई 2024 थी। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 (4) के तहत करदाता लेट फीस के साथ विलंबित या संशोधित आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
31 दिसंबर के बाद होगी कई समस्याएं (Income Tax Return)
यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल करने में असफल होता है तो उसे बाद में 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर नियमों के तहत यदि कोई 31 जुलाई के बाद आईटीआर फ़ाइल करने पर 5 लाख रुपये से कम सलाना इनकम वाले करदाताओं को 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ता है। 5 लाख से अधिक इनकम होने पर पेनल्टी की राशि 5 हजार रुपये तक होती । डेडलाइन समाप्त होने पर आयकर विभाग नोटिस भी कर्ता है। अन्य कई सुविधाओं पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। कानूनी परेशानियों से बचने के लिए सही समय ओर संशोधित और विलंबित आईटीआर भरने की सलाह दी जाती है। आईटीआर फाइल करने की सलाह दी जाती है।
ऐसे फ़ाइल करें आईटीआर (How to File ITR?)
- सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ। \
- पैन कार्ड का इस्तेमाल यूजर आईडी के रूप में करें। लॉगिन करें।
- अपने आय के हिसाब से सही आइटीआर फॉर्म का चुनाव करें। वित्त वर्ष 2023- 24 के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनें।अपनी इनकम, डिडक्शन और टैक्स लायबिलिटी से जुड़ी जानकारी दर्ज करें।
- लेट फीस लेट का भुगतान करें। आईटीआर फाइल करें। आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या आईटीआर-वी के जरिए सत्यापन करें।