भोपाल-निजी अस्पतालों पर सख्ती, अवकाश के दिन भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई

निरीक्षणकर्ता दलों ने रोगियों और उनके परिवारजनों से फीडबैक भी लिया। इस दौरान मरीजों और परिजनों को बताया गया कि अस्पताल प्रबंधन से चिकित्सकीय सेवाओं की दर सूची प्राप्त करना उनका अधिकार है।

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भोपाल-निजी अस्पतालों पर सख्ती, अवकाश के दिन भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई

BHOPAL NEWS : स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा रविवार को भोपाल के निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम में चिकित्सकीय सेवाओं की रेट लिस्ट प्रदर्शित किए जाने की जांच की गई। इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी द्वारा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज हुड़माडे , जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ रितेश रावत, सब डिविजनल मेडिकल ऑफिसर डॉ अभिषेक सेन एवं डॉ अश्विन भंबल की टीम गठित कर भोपाल के कई निजी अस्पतालों की जांच करवाई गई। इस दौरान अस्पताल की रेट लिस्ट के अनुसार मरीजों से उपचार पर हुए व्यय के बिलों का सत्यापन किया गया। जांच के दौरान निरीक्षण किए गए गए सभी अस्पतालों के बिल रेट लिस्ट के अनुसार मिले हैं।

अस्पताल के काउंटर पर रेट लिस्ट

पूर्व में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा अस्पताल के काउंटर पर प्रमुख स्थल पर रेट लिस्ट प्रदर्शित किए जाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे । निर्देशों के परिपालन में कई निजी अस्पतालों द्वारा रेट लिस्ट लगाए जाने की जानकारी दी गई थी , जिसकी पुष्टि हेतु सी एम एच ओ द्वारा दल गठित कर जांच करवाई जा रही है।

रोगियों और उनके परिवारजनों से फीडबैक भी लिया

जांच दल द्वारा अस्पताल की पूर्व निर्धारित दरों में संशोधन होने की जानकारी भी अस्पताल प्रबंधन से ली गई। निरीक्षणकर्ता दलों ने रोगियों और उनके परिवारजनों से फीडबैक भी लिया। इस दौरान मरीजों और परिजनों को बताया गया कि अस्पताल प्रबंधन से चिकित्सकीय सेवाओं की दर सूची प्राप्त करना उनका अधिकार है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन का दायित्व है कि उन्हें दर सूची उपलब्ध करवाई जावे।

नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि आयुक्त स्वास्थ्य के निर्देशानुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही इस संबंध की सूचना को भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर प्रदर्शित किए जाने हेतु कहा गया है। निर्देशों के पालन की पुष्टि के लिए रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अस्पतालों की जांच की गई है । अस्पतालों में रेट लिस्ट नहीं लगाए जाने अथवा रेट लिस्ट से ज्यादा भुगतान लिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं अधिनियम 1997 (यथा संशोधित ) 2021 के प्रावधानों के तहत समुचित कार्यवाही की जाएगी।


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Sushma Bhardwaj

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