नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। बैंकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने और ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अक्सर सख्त कदम उठाता है। केंद्रीय बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इससे पहले भी आरबीआई ने कई बैंकों का लाइसेन्स रद्द किया है, तो कई पर भारी जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड (Babaji Date Mahila Sahkari Bank) के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई भी संभावना नहीं होने के कारण यह कदम उठाया गया है।
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फिलहाल, ग्राहक पैसा निकालने और राशि भुगतान के लिए समर्थ नहीं होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने शुक्रवार को बैंक पर व्यवसायी प्रतिबंध लगाते हुए इसके लाइसेन्स को रद्द करने की घोषणा कर दी है। 16 अक्टूबर 2022 तक पहले ही कुल बीमित राशि का 294.64 करोड़ रुपए का भुगतान डीआईसीजीसी द्वारा कर दिया गया है।
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बैंक का व्यापार पूरी तरीके से बन कर दिया गया है। नहीं ही तो ग्राहक जमा राशि ले पाएंगे और ना राशि जमा कर पाएंगे। रिजर्व बैंक के मुताबिक ज्यादातर जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक करीब 79% जमाकर्ता, ऋण गारंटी नियम और जमा बीमा अपनी जमा राशि की पूरी राशि लेने के हकदार हैं।