National Pension System: NPS जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम कहा जाता है। जिससे कई लोगों को लाभ मिल रहा है। अब इसको लेकर कुछ जरूरी नियम जारी किए गए है। दरअसल सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) में अब लॉगिन करने के लिए अब टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। जानकारी के अनुसार अब नए नियमों के तहत सभी यूजर्स को पासवर्ड के अलावा लॉगिन करने के लिए आधार OTP की जरूरत होगी।
अधिक सुरक्षित होगी अब लॉगिन:
टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से NPS में लॉगिन करने से अब अधिक सुरक्षितता होगी। यह नियम केवल CRA सिस्टम के वेरिफाइड यूजर को ही लॉगिन करने की अनुमति देगा। दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस बदलाव का ऐलान किया है। इससे पहले आपको बता दें की केंद्र और राज्य सरकार के नोडल ऑफिसर और उनकी ऑटोनोमस संस्थाएं द्वारा केवल पासवर्ड के जरिए इसमें लॉगिन करके सभी रिकॉर्ड एक्सेस किया जा सकती था।
निकासी के नियमों में भी किया गया था बदलाव:
इससे पहले आपको बता दें की 1 फरवरी से PFRDA ने निकासी के नियमों में भी बदलाव किया था। जिसके तहत NPS अकाउंट होल्डर्स को टोटल जमा राशि के 25% से अधिक निकालने की अनुमति नहीं है।
NPS का महत्व:
NPS सरकार की एक पेंशन-कम-इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसके माध्यम से लोग रिटायरमेंट के लिए बचत कर सकते हैं। इसमें निवेश करने के लिए भारतीय नागरिकों को 18 से 70 साल की उम्र का होना चाहिए। NPS के तहत जमा की गई राशि का 40% एन्युटी में जमा करना जरूरी है। बाकी 60% राशि रिटायरमेंट के दौरान निकाली जा सकती है। इसकी मैच्योरिटी 60 साल के उम्र तक होती है लेकिन आप इसे 75 साल तक जारी रख सकते हैं।