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Mon, Dec 15, 2025

PAN Aadhaar Link : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी की चेतावनी, इस तारिख से पहले पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो झेलना होगा नुकसान, पढ़ें खबर

Written by:Rishabh Namdev
PAN Aadhaar Link : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चेतावनी दी गई है, कि सभी टैक्सपेयर्स को 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। 29 जनवरी, 2024 तक देश में 11.48 करोड़ पैन कार्ड अभी भी आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं।
PAN Aadhaar Link : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी की चेतावनी, इस तारिख से पहले पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो झेलना होगा नुकसान, पढ़ें खबर

PAN Aadhaar Link : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चेतावनी दी गई है, कि सभी टैक्सपेयर्स को 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। दरअसल डेडलाइन के बाद पैन-आधार लिंक न होने पर टैक्सपेयर्स को ज्यादा टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) और टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) का भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने यह स्पष्ट किया है कि लिंकिंग न करने पर आपको वित्तीय लेन-देन में रुकावट आ सकती है। टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द अपने पैन-आधार को लिंक कराने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा पोस्ट:

दरअसल आयकर विभाग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए सूचित किया कि सभी करदाताओं को 31 मई शुक्रवार, तक अपने पैन और आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा। जानकारी के मुताबिक विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि इस समय सीमा से पहले यह कार्य पूरा करके आप अतिरिक्त कर भुगतान से बच सकते हैं। अधिसूचना में आयकर अधिनियम की धारा 206AA और 206CC का भी जिक्र किया गया है।

विभाग ने जारी की थी चेतावनी:

जानकारी के मुताबिक आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस वर्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सभी करदाताओं से आग्रह भी किया है कि वे अपने पैन और आधार को अनिवार्य रूप से लिंक कराएं। दरअसल सीबीडीटी ने 23 अप्रैल, 2024 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सर्कुलर में कहा गया था कि लिंक नहीं कराने पर आपसे दोगुना टीडीएस और टीसीएस वसूला जा सकता है।

ऐसे करें पैन से आधार लिंक:

आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत हर पैन कार्ड धारक को अपना आधार नंबर पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। यदि यह कार्य नहीं किया गया, तो पैन कार्ड को अमान्य करार दिया जाएगा। दरअसल 30 जून, 2023 के बाद कई पैन कार्ड अवैध घोषित किए जा चुके हैं। यदि आप भी अपना पैन और आधार लिंक कराना चाहते हैं तो आपको इसे लिंक कराने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा, जहां लिंक आधार स्टेटस विकल्प पर जाकर पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जानकारी भरनी होगी। जानकारी के मुताबिक 29 जनवरी, 2024 तक देश में 11.48 करोड़ पैन कार्ड अभी भी आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं।