RBI Action: नियमों का उल्लंघन करने पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने चार बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है। यह एक्शन आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के विभिन्न धाराओं के तहत लिया है।
मानसिंग सहकारी बैंक लिमिटेड, दुधोंडी महाराष्ट्र पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जयहिंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे महाराष्ट्र पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सोनभद्र नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं परवाणू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पर 5 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।
ये है वजह (RBI Imposes Monetary Penalty)
- मानसिंग सहकारी बैंक लिमिटेड ने आय मान्य, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के संदर्भ में कुछ ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने और इससे संबंधित प्रावधान करने में विफल रहा।
- जयहिंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जिन खातों में एक वर्ष से अधिक समय तक कोई परिचालन नहीं हुआ, उनकी वार्षिक समीक्षा नहीं कर पाया।
- सोनभद्र नगर सहकारी बैंक लिमिटेड निर्धारित पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा।
- परवाणू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एसएएफ आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा। लाभांश के भुगतान का आरोप सही साबित होने पर जुर्माना लगाया गया।
ग्रहको को चिंता की जरूरत नहीं (Reserve Bank Of India)
बैंकों के खिलाफ आरबीआई द्वारा की गई इस कारवाई का प्रभाव ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। इस बात की पुष्टि केन्द्रीय ने खुद की है। यह कार्रवाई नियमों के अनुपालन में कमियों पर आधारित है। ग्राहकों और बैंक के बीच हो रहे लेनदेन या समझौते पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भविष्य में आरबीआई द्वारा की गई अन्य कार्रवाई पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।