RBI Action: दिशानिर्देशों का सही से अनुपालन न करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक और फाइनेंस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आदेश जारी करते हुए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी केन्द्रीय बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है।
तमिलनाडु के नाजरेथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुंबई के फैमिली होम फाइनेंस लिमिटेड पर 50 हजार की पेनल्टी लगाई है। बता दें कि इस महीने रिजर्व बैंक कई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। 17 बैंकों पर जुर्माना लगा चुका है।
बैंक ने किया इन नियमों का उल्लंघन (Bank Monetary Penalty)
बैंक ने एक निदेशक के रिश्तेदार को लोन स्वीकृत किया। वैधानिक निरीक्षण के दौरान बैंक द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन का पता चला। जिसके बाद आरबीआई ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस पर प्राप्त जवाब और कारवाई के बाद पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया गया।
फाइनेंस कंपनी पर पेनल्टी लगाने की वजह (RBI Action on NBFC)
फैमिली होम फाइनेंस लिमिटेड ने अपने ग्राहकों का जोखिम वर्गीकरण नहीं किया। ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा भी नहीं की। इसके अलावा ग्राहकों के केवाईसी का आवधिक अद्यतन नहीं किया।
ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर? (Reserve Bank Of India)
एनबीएफसी और बैंक के खिलाफ की गई इस कारवाई का प्रभाव ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन या समझौते पर नहीं पड़ेगा। इस बात की पुष्टि खुद केन्द्रीय बैंक ने की है। भविष्य के होने वाले आरबीआई के अन्य किसी कार्रवाई पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।