नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अक्सर सख्त कदम उठाता है। नियमों का पालन ना करने पर इस साल कई बैंकों को आरबीआई के सख्ती का शिकार होना पड़ा है। आरबीआई ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए पुणे में स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेन्स का रद्द कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के इस फैसले का कारण ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं बचना है।
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आरबीआई के बयान के मुताबिक 10 अक्टूबर को यह बैंक अपना कारोबार बंद करने जा रहा है। इसका मतलब यह है की सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड 11 अक्टूबर से कोई भी कारोबार नहीं कर पाएगा। आरबीआई ने यह भी बयान में कहा है की फिलहाल यह बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने भी क्षमता नहीं रखता है। इसलिए केन्द्रीय बैंक ने सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड को बैंकिंग कारोबार का संचालन करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब बैंक तत्काल प्रभाव से ना जमा राशि स्वीकार कर पाएगा और ना ही कोई भुगतान कर पाएगा।
ग्राहकों पर पड़ेगा असर
जिन भी ग्राहकों का खाता इस बैंक में होगा बैंक की सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। बात ग्राहकों के पैसों की करें तो आरबीआई द्वारा जारी किये गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड से जुड़ा प्रत्येक ग्राहक जमा बीमा और क्रेडिट से 5,00,000 रुपये तक की राशि का दावा कर सकता है। सभी खाताधारक जिनका पैसा बैंक में जमा था, उन्हें डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत पैसा मिलेगा।