RBI Imposed Penality: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) नियमों का उल्लंघन करने पर बैंकों के खिलाफ अक्सर सख्त कदम उठाता रहता है। कुछ दिन पहले ही केनरा बैंक (Canara Bank) पर 2.92 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अब आरबीआई ने दो बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया है। लिस्ट में मिजोरम रुरल बैंक और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक शामिल है। सोमवार को आरबीआई ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही वजह भी बताई है।
केन्द्रीय बैंक ने मिजोरम रुरल बैंक (Mizoram Rural Bank) पर 5 लाख रुपये और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (Tripura Gramin Bank) पर 2 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है।
आरबीआई के मुताबिक दोनों बैंक आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण (IRAC) मानदंडों के अनुरूप कुछ लोन खातों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकरण करने में विफल रहें। जिसके बाद सेंट्रल बैंक ने बैंकों को उचित कारण बताने के संबंध में नोटिस जारी किया गया। साथ उनसे पूछा गया कि, “निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए?”
नोटिस पर बैंकों की प्रतिक्रिया के साथ व्यक्तिगत सुनवाई (Personal Hearing) के दौरान पेश किए गए मौखिक प्रस्तुति की समीक्षा के बाद आरबीआई ने उनपर लगे आरोप को वैध करार करते हुए मौद्रिक दंड (Monetary Penality) लगाने का फैसला लिया।